राशन कार्ड सरेंडर: जिला प्रशासन तैयारी में

जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय डीलरों और राशन कार्ड धारकों की पहचान की तैयारी कर रहा है

सत्यापन और कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार

राशन कार्ड को सरेंडर करने की अंतिम तिथि के बाद, जिला प्रशासन डीलरों और लाभुकों के पास सत्यापन करने की तैयारी कर रहा है। अगर कोई अयोग्यता मिलती है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आंकड़ों का इंतजार

लेकिन जिला कार्यालय को सभी प्रखंडों से आंकड़ा नहीं मिला है। इस विषय पर सूचना मिलने के बाद, प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है।

डीलरों से पूरी जानकारी की मांग

प्रशासन ने पीडीएस डीलरों से वितरण क्षेत्र की सूची मांगी है, लेकिन अभी तक सभी डीलरों ने इस पर पूरी जानकारी नहीं दी है। अगर डीलर कोई अनर्हता होती है, तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

राशन कार्ड सरेंडर करने वालों को सम्मानित किया जाएगा

स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर करने वालों को जिला प्रशासन प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। अन्य अपात्र राशन कार्डधारियों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी।

राशन कार्ड के अयोग्य पात्रों के नियम:

  1. सरकारी या सरकारी उपक्रम में कोई सदस्य नहीं होना चाहिए।
  2. आयकर/सेवा कर/व्यावसायिक कर देने वाला नहीं होना चाहिए।
  3. परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या दस एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।
  4. रेफ्रिजरेटर/एयर कंडिशनर/वाशिंग मशीन के स्वामी या संचालक होने वाला नहीं होना चाहिए।
  5. पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक नहीं होना चाहिए।
  6. मशीन चालित चार पहिए वाले कृषि उपकरण नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा, राशन कार्ड का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, और वसूली बाजार दर से 12% ब्याज के साथ की जाएगी। इस प्रक्रिया में कोई भी सरकारी कर्मी पकड़ा गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाही की जाएगी।

समाप्ति तिथि से पहले कार्ड सरेंडर करें और सरकारी योजनाओं का उठाएं लाभ!

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