आजकल, पैन कार्ड हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। यह न केवल कर भुगतान के लिए, बल्कि बैंक खाता खोलने, शेयर बाजार में निवेश करने, और कई अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन के लिए भी आवश्यक है।

यदि आपके पैन कार्ड में आपका नाम गलत है, तो आपको इसे तुरंत बदलना चाहिए। गलत नाम का इस्तेमाल करने से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि लेनदेन में देरी, जुर्माना, और यहां तक कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

पैन कार्ड में नाम बदलने के दो तरीके हैं:

1. ऑनलाइन प्रक्रिया:

  • आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
  • ऑनलाइन सेवा टैब पर क्लिक करें।
  • पैन सेवा के तहत “रिक्वेस्ट फॉर पैन कार्ड रिप्रिंट” पर क्लिक करें।
  • “ऑनलाइन” विकल्प चुनें।
  • अपना पैन नंबर, जन्मतिथि और लिंग दर्ज करें।
  • “आई एम नॉट रोबोट” चेकबॉक्स पर क्लिक करें।
  • “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
  • अपने नाम में सुधार के लिए आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद “सबमिट” पर क्लिक करें।

2. ऑफलाइन प्रक्रिया:

  • पैन कार्ड करेक्शन फॉर्म https://www.tmb.in/doc/pancard_form_csf.pdf डाउनलोड करें।
  • फॉर्म को ध्यान से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • फॉर्म को पास के पैन कार्ड इश्यूइंग अथॉरिटी कार्यालय में जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज:

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • विवाह प्रमाण पत्र (यदि विवाहित हैं)
  • तलाक प्रमाण पत्र (यदि तलाकशुदा हैं)
  • न्यायालय का आदेश (यदि नाम परिवर्तन के लिए न्यायालय का आदेश है)

प्रक्रिया शुल्क:

  • ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए शुल्क ₹105 है।
  • ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए शुल्क ₹110 है।

समय सीमा:

  • आपके नाम बदलने का अनुरोध 15-20 दिनों के अंदर स्वीकार कर लिया जाएगा।
  • एक बार अनुरोध स्वीकार हो जाने के बाद, आपको एक नया पैन कार्ड प्राप्त होगा जिसमें आपका सही नाम होगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि:

  • आपके द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी सही और सटीक होनी चाहिए।
  • आपके द्वारा संलग्न किए गए सभी दस्तावेज वैध और मूल होने चाहिए।
  • यदि आपका नाम बदलने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आपको एक कारण बताया जाएगा।
  • आप अस्वीकृति के कारणों के खिलाफ अपील कर सकते हैं।

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