नई दिल्ली: नेशनल पेंशन सिस्टम शानदार स्कीम मानी जा रही है। निवेशकों की बात करें तो हर तरह का फायदा मिल जाता है। इस स्कीम के तहत फायदा मिलने जा रहा है। आवेदकों को PRAN की जरुरत हो जाती है। पर्मानेंट रिटायमेंट अकाउंट नंबर की बात करें तो 12 डिजिट का नंबर दिया रहता है। ये उन लोगों की पहचान करना होता है। जिन लोगों ने खुद को नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर रजिस्टर्ड किया जा रहा है।
PRAN कार्ड को केंद्र और राज्य सरकार की बात करें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसके बाद एनएसडीएल से लिया जा सकता है। PRAN के तहत दो तरह के NPS वाले अकाउंट मौजूद होते हैं। टियर 1 के तहत पैसा नहीं निकालना होता है, लेकिन टियर 2 को लेकर पैसा निकालकर फायदा मिलना होता है। इसको लेकर रिटायरमेंट के बाद फायदा मिलना शुरु हो जाता है।
प्रान कार्ड की पड़ जाती है जरुरत
प्रान कार्ड की बात करें तो एनपीएस सब्सक्राइबर की बात करें तो काॅपी की आवश्यकता होती है। इसकी जरुरत कई तरह से पड़ जाती है। जब आप एनपीएस में आवेदन का फायदा ले सकते हैं। PRAN कार्ड एक यूनिका कार्ड के अनुसार कार्य करता है। कारण इसे चेंज करना भी काफी मुश्किल हो जाता है।
कैसे करना होता है आवेदन
आप अपने PRAN कार्ड को लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन के तौर पर जानकारी का फायदा ले सकते हैं। NPS की मेम्बरशिप को लेकर बात करें तो इस्तेमाल होने जा रहे एप्लीकेशन फॉर्म ही PRAN कार्ड मौजूद रहता है। इसमें पर्सनल डिटेल, सब्सक्राइबर की डिटेल, नॅामिनेशन डिटेल, सब्सक्राइबर स्कीम डिटेल और पीएफआरडीए वाला डिक्लेरेशन भी मौजूद होता है।
आप एनएसडीएल या कार्वी वेबसाइट पर अकाउंट ओपन की पूरी प्रक्रिया होती है जिसको फाॅलो करना अहम रहता है। यहां अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड के द्वारा प्रान कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। एनपीएस में निवेश करने की बात करें तो आपके पास, एड्रेस प्रूफ और अन्य डिटेल के अलावा पासबुक, फोटो जैसे दस्तावेज होना अहम होता है।
आप एनएसडीएल या कार्वी वेबसाइट पर अकाउंट ओपन करने के बाद देखा जाए तो प्रॉसेस को पूरा करने का फायदा मिल जाताहै। यहां अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड के द्वारा प्रान कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। एनपीएस में निवेश करने की बात करें तो आपके पास पहचान, एड्रेस प्रूफ और दूसरी डिटेल होने के बाद पासबुक और फोटो होना भी अहम माना जाता है।