नई दिल्ली:आरबीआई के गवर्नर ने KYC के नियम को ध्यान में रखकर अहम जानकारी साझा कर दिया है। अगर आपने एक बार kyc करवा लिया है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये प्रक्रिया को बैंक ने काफी आसान कर दिया हैष आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसको लेकर जानकारी साझा कर दिया है।

शक्तिकांत दास ने कहा है कि अगर आपका पता बदल रहा है तो आप ईमेल या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंक को अपना नया पता पर भेज सकते हैं। आरबीआई की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि अगर आपका एक बैंक में केवाईसी हो गई है तब दोबारा केवाईसी करने की कोई भी जरुरत नहीं होती है, बस आपको अपना सीकेवाईसीआर आईडेंटिफायर नंबर बैंक से शेर करना पड़ जाता है। अगर आपको आपका बैंक ऐसा करने को ऐसा बोल रहा है तो आप अपने बैंक की शिकायत करने के बाद फायदा ले सकते हैं।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास

भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें त गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस विषय पर अहम जानकारी साझा कर दिया है। केवाईसी (दोबारा केवाईसी) कराने है तो बैंक जाने के चक्कर से फुर्सत मिलने जा रही है। आप घर बैठकर ही केवाईसी का फायदा ले सकते हैं। अगर आपके में केवाईसी डिटेल को लेकर कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है तो आप ईमेल भेज कर य फिर अपने रजिटर्ड मोबाइल से बैंक को मैसेज भेज कर रीकेवाईसी करवाकर फायदा ले सकते हैं।

एड्रेस बदलने पर ऐसे कर सकते हैंkyc

– इसके लिए आप घर बैठे बैंक को ईमेल या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से मैसेज भेजना होता है।
– बैंक महज 60 दिनों के भीतर चिट्ठी भेजकर इसे वेरिफाई करना होता है।
– सीकेवाईसीआर के तहत ग्राहक को सीकेवाईसीआर आईडेंटिफायर नंबर मिला जाता है, जिसे आप बैंक के साथ साझा करते हैं तो दूसरे बैंक को केवाईसी नहीं करनी नहीं होती है।
-अगर आपका बैंक आपको बैंक आकर केवाईसी करने करने की जानकारी दे रहा है तो बैंक बैंकिंग लोकपाल व नॉन लीगल फास्ट रेजुल्यूशन के तहत इसकी शिकायत करवा सकते हैं।