इनकम टैक्स लोगों के ऊपर में 10 हजार रुपए की पेनैलिट ठोकेगा। इसको लेकर आयकर विभाग ने पैन कार्ड होल्डर को अलर्ट जारी किया है।विभाग की तरफ से बताया गया है कि 1 अप्रैल से कई पैन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा यानी कि आपको 31 मार्च तक आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें।
बता दें कि अगर आप इसके बाद भी इस पैन कार्ड का उपयोग करते हैं तो इसके लिए आपकों आयकर विभाग 10 हज़ार रुपए तक जुर्माना लगा सकता है।
वर्तमान में पैन कार्ड से अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से आधार कार्ड से लिंक लेने के लिए 1000 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा तो आपको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जान लीजिए आप किस तरह की परेशानी में आ सकते हैं और पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रोसेस भी जान लीजिए।
जुर्माने से कैसे बचें?
आप अगर 1000 रुपये का चालान जमा कर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। आपको बता दें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से लेट फीस वसूल रहा है।
बता दें कि आयकर विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप से 10 हजार रुपये वसूल सकता है।
कैसे कर सकतें हैं आधार कार्ड से लिंक?
आप घर पर ही अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकतें हैं।आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर विजिट करें। यहां आप पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं।