नई दिल्ली: पैन कार्ड धारकों को लेकर अहम जानकारी साझा किया है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर पैन कार्ड होल्‍डर्स को दोबारा अलर्ट कर दिया है। डिपार्टमेंट ने जानकारी दिया है कि कि पैन कार्ड को 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक कराने के बाद फायदा मिल जाता है। वहीं 1 अप्रैल 2023 को पैन कार्ड डिएक्टिव होने जा रहा है।

पैन कार्ड एक ऐसा अहम दस्तावेज माना जाता है जिसकी मदद से आयकर का सभी तरह का कार्य किया जाता है। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट लोगों की वित्तीय तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसकी सहायता पड़ जाती है। ऐसे में आपको अपना पैन कार्ड लिंक कराकर सुविधा मिल जाती है। आप पैन कार्ड को आसानी के साथ आधार से लिंक करने के तबाद फायदा ले सकते हैं।

पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने को लेकर आयकर विभाग ने दोबारा ट्विट करने के बाद जानकारी साझा कर दिया है। इसमें कहा गया है कि आयकर अधिनियम (Income Tax Act) 1961 के अनुसार, सभी पैन कार्ड धारक होल्डर्स जो छूट वाली कैटगरी में शामिल नहीं है, उन्‍हें 31 मार्च 2023 तक अपने पैन नंबर के साथ आधार से लिंक करना जरुरी हो चुका है।

पैन कार्ड (PAN Card) का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन का रिकाॅर्ड रखने को लेकर होता है। इसी नंबर से सरकार द्वारा वित्तीय जानकारी रखने का कार्य किया जाता है। वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड पर आयकर विभाग नजर बनाए रखता है।

जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्‍टम के साथ काम करता है। देश के किसी भी व्यक्ति या फिर कंपनी के बारे में जानकारी भी पैन कार्ड से ही प्राप्त हो जाती है। ऐसे में सरकारी नियमों के अनुसार बात करें तो एक ही पैन कार्ड जारी करने का नियम दिया गया है।

लेकिन पहले के समय में देखा जाए तो कई लोग एक से अधिक पैन कार्ड रखते थे, तो उसे आसानी के साथ पकड़ना आसान नहीं होता है। लेकिन आधार कार्ड से लिंक होने के साथ ये करना आसान नहीं रहता है। ऐसे में अगर किसी के पास दो पैन कार्ड मौजूद है तो एक कार्ड अपने से ही डिएक्विवेट हो जाएगा। वैसे भी दो पैन नंबर रखना गैर-कानूनी माना जाता है।