अगर आपका भी पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप 1 हज़ार की जुर्माना राशी भरकर इसे लिंक करा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तक है।अगर कोई इससे पहले अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय मान लिया जाएगा। 31 मार्च तक 1000 रुपये की जुर्माना राशि जमा करके आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराया जा सकता है।
आयकर विभाग ने भी इस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि तमाम नागरिकों को आधार कार्ड को 31 मार्च से पहले पैन कार्ड से लिंक कर लेना चाहिए। अगर उन्होने ऐसा नहीं किया तो आप पैन कार्ड संबंधी सुविधाओं को लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही आईटीआर और टीडीएस भी नहीं क्लेम कर सकते है।
आयकर विभाग ने आगे कहा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सभी पैन कार्ड होल्डरों के लिए यह अनिवार्य है। जिन PAN होल्डर ने आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है, वे जल्द से जल्द करा लें। आइए जानते हैं पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने पर क्या होगा।
टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि अगर कोई यूजर्स पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड खुद निष्क्रिय हो जायेगा। इसका यही मतलब है कि इसके बाद आप अपने पैन कार्ड का उपयोग किसी तरह से नहीं कर पाएंगे।ऐसे में आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं यह जानना बेहद जरूरी है।