नई दिल्ली: RBI के गवर्नर को लेकर हालही में KYC को लेकर कर बड़ा ऐलान किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार यदि आपने एक बार देखा जाए तो KYC अपडेट कर दिया गया है। तो आपको दूसरी बार KYC अपडेट करना है तो बैंक में ये अपडेट करवाने की जरूरत हो जाती है। बस आपको अपना सीकेवाईसीआर आईडेंटिफायर नंबर बैंक को साझा कर फायदा मिलने जा रहा है।
यदि इसको लेकर देखा जाए तो बैंक आपको केवाईसी अपडेट करने को लेकर जानकारी मिल गई है तो आप बैंकिंग लोकपाल की मदद से बैंक की शिकायत कर फायदा मिल सकता है। आरबीआई की गवर्नर शक्तिदास ने यह जानकारी साझा कर दिया है। दास ने इसको लेकर बताया है कि यदि आपका पता बदलने जा रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल से उसको बैंक को भेजने की जरूरत हो गई है।
गवर्नर शक्तिदास ने जानकारी दिया है कि यदि आपने एक बार केवाईसी करवाना है तो आपको री-केवाईसी कराने की जरूरत नहीं होती। अब आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन केवाईसी करने के बाद फायदा ले सकते हैं। यदि आपकी केवाईसी डिटेल को लेकर कुछ बदलाव हुआ है तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिये मैसेज भेज करने के बाद दोबारा केवाईसी कर फायदा ले सकते हैं।
ऐसे करना होता है केवाईसी अपडेट
यदि आपने पता बदल दिया है तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल से मैसेज भेज दिया जाएगा। इसके 60 दिन के भीतर देखा जाए तो बैंक आपके पते पर
चिट्ठी भेज कर आपके पते को कन्फर्म कर दिया जाएगा।
केवाईसी के तहत ग्राहक को सीकेवाईसीआर आईडेंटिफायर नंबर मिल जाता है। जिसको यदि आप बैंक के साथ में साझा करने जा रहे हैं तो आपको किसी अन्य बैंक में केवाईसी अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है। यदि इसके अलावा भी बैंक आपको केवाईसी कराने के लिए सलाह देता है तो आपको बैंकिंग लोकपाल के जरिये उसकी शिकायत कर फायदा ले सकते हैं।