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अगर पिता के नाम पर है खेत तो क्या बेटे का मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ, जानकारी यहाँ देखे

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Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को खेती के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सरकार यह राशि हर 4 महीने में किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में भेजती है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार अब तक खाते में 13 किस्तें भेज चुकी है. वहीं, मिली जानकारी के मुताबिक 14वीं किस्त मई-जून महीने में भेजी जा सकती है.

अब सवाल यह है कि अगर पिता के नाम से और पुत्र द्वारा खेती की जाती है तो क्या बेटे को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। जवाब में यह स्पष्ट कर दें कि पिता के नाम से खेत संचालित करने पर पुत्र पीएम किसान योजना के लाभ का पात्र नहीं होगा। जब तक उसके नाम से खेती नहीं होगी, तब तक उसे लाभ नहीं मिलेगा। लाभ केवल पिता को ही प्राप्त होगा।

इन लोगों को भी नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ

यहां तक कि अगर कोई किराए पर लेकर खेती करता है, तो वह पीएम किसान योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। इसके साथ ही सभी संस्थागत भूमि धारक भी इस योजना के पात्र नहीं हैं। वहीं, संवैधानिक पदों पर आसीन परिवार के किसी भी सदस्य को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, पीएसयू, सरकारी स्वायत्त निकाय, और राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी और कर्मचारी जो वर्तमान में कार्यरत हैं या जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, डॉक्टर, इंजीनियर, सीपीए, आर्किटेक्ट और वकील जैसे पेशेवर भी इस कार्यक्रम के लाभों के पात्र नहीं हैं। भले ही वह कृषि में काम करता हो। साथ ही 10 हजार रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसके अतिरिक्त, आयकर दाता इस कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे।

ई-केवाईसी नहीं कराने पर रहेंगे अगली किस्त से आप वंचित हो सकते है

जो किसान अपना ई-केवाईसी पूरा करने में विफल रहे, वह भी अगली किस्त से वंचित रहेंगे। ई-केवाईसी पूरा करने के लिए तुरंत पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाएं। इसके अलावा, बैंक खाते या आधार के बारे में आवेदन करते समय गलती होने पर 2000 रुपये का लाभ नहीं मिलेगा।

यहाँ संपर्क करें

अगर पीएम किसान योजना से जुड़ी कोई समस्या है तो आप आधिकारिक ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (टोल फ्री) या 011-23381092 पर भी संपर्क किया जा सकता है। आपकी समस्या का समाधान होगा।

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