UP Vidhwa Pension Yojana: केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर राष्ट्रीय सरकार देश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक बेहतर स्कीम लागू कर रही है। हाल ही में सरकार ने विधवा पेंशन योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मौजूदा विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले वंचित और जरूरतमंद महिलाओं के लिए एक अहम ऐलान किया था. राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एक ताजा घोषणा के बाद विकलांगता पेंशन राशि को बढ़ाया गया था। इसके मुताबिक, पेंशन भुगतान अब 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक होगा।
आपको बता दें कि, विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension Yojana) के तहत, सरकार ने घोषणा की कि वह दिसंबर से मार्च तक देश के बीमारों, लगभग 2.5 करोड़ मजदूरों और लगभग 60 लाख पंजीकृत मजदूरों को 500 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। इन लाभार्थियों को हर महीने उनके बैंक खातों में विधवा पेंशन योजना की राशि मिलती है। कुष्ठ रोगियों की पेंशन में भी एक हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। उन्हें अब विधवा पेंशन योजना के तहत पिछले 25,000 रुपये मासिक वेतन के बजाय 3,000 रुपये मिलेंगे।
जानिये इस पेंशन का लाभ किन लोगों को मिलेगा:
आपको बता दें कि सरकार देश के बुजुर्गों, विधवाओं और अपंग नागरिकों को पेंशन प्रदान करती है। जिसमे 13,000 कुष्ठ रोगियों और 11 लाख विकलांगों को विधवा पेंशन प्रदान की जाती है। इसे राज्य के बजट में शामिल किया गया। जिसमें 16700 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक जे.राम का दावा है कि विभाग ने करीब 56 लाख वरिष्ठ नागरिकों और 29 लाख विधवाओं को विधवा पेंशन योजना का लाभ देने के लिए कहा है।
जाने UP विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए क्या जरूरी दस्तावेज चाहिए?
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाणपत्र
- बीपीएल प्रमाणपत्र
- वोटर कार्ड
- बैंक खाता संबंधी जानकारी
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
UP विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता:
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का होना जरूरी है।
- इसके लिए उम्मीदवार को गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, आवेदक सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित वर्ग से हो सकता है।
- सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।
UP विधवा पेंशन योजना के लिए कैसे करें आवेदन?
- आवेदन करने के लिए पहले पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर जाएं।
- इसके बाद, होम पेज खुल जाएगा और पेंशन से संबंधित विकल्पों की पेशकश करेगा।
- आपके चुनाव करने के बाद एक नया पेज लोड होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां जाएं।
- इसके बाद एक आवेदन पत्र दिखाई देगा।
- जहां दस्तावेजों के साथ पेंशनर की पूरी जानकारी दर्ज की जाती है।
- पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, बस सबमिट बटन पर क्लिक करें।