Indian Govt: सरकारी कर्मचारियों पर हाल ही में एक नई अपडेट आयी है। दरअसल, सरकार ने कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की नई पॉलिसी को अपडेट किया है। नतीजतन, अब कर्मचारियों को अतिरिक्त छुट्टी का समय मिलेगा। बता दें कि अंगदान के लिए अब उन्हें 30 की जगह 42 दिन की छुट्टी मिलेगी। हाल ही में, डीओपीटी ने एक आधिकारिक ज्ञापन (ओएम) जारी किया था, जिसमें यह बताया गया था कि किसी कर्मचारी की ओर से अंग दान करने पर गंभीर सर्जरी की जाती है। इसलिए अस्पताल में भर्ती होने से लेकर स्वस्थ होने तक में समय लगता है। इसलिए सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है।
नई पालिसी के तहत 30 दिन की लिमिट को बढ़ाकर 42 दिन किया गया:
कर्मचारियों को अपने अंग दान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, कर्मचारी को अधिकतम 42 दिनों तक का विशेष अवकाश प्राप्त होगा। इसको लेकर नए नियम बनाए गए हैं। हालांकि, मौजूदा नियमों के तहत, एक कैलेंडर वर्ष का आकस्मिक अवकाश अधिकतम 30 दिनों तक सीमित है। 25 अप्रैल, 2023 से यह नया नियम लागू हो जाएगा।
जानिये किन कर्मचारियों के लिए नहीं लागू होगा नया नियम?
डीओपीटी (DoPT) मेमोरेंडम के अनुसार, सीसीएस (छुट्टी) नियम के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा । कुछ खास कर्मचारी इस नियम के अधीन होंगे। खबरों के मुताबिक, यह नया नियम अखिल भारतीय सेवाओं या रेलवे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
एक सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, बताया गया है कि डोनर के अंग निकालने के लिए सर्जरी और उसके रिकवरी के छुट्टियों की अधिकतम लिमिट 30 दिनों से बढ़ाकर 42 दिन कर दी गयी है। सरकार केवल डॉक्टर के रेकमेंडेशन पर ही छुट्टियां देगी। अस्पताल में भर्ती होने से आपको एक सप्ताह पहले भी छुट्टी लेने की अनुमति होगी।