अगर आप वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप अब तक आयकर रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं तो आपके लिए महज चार दिन का समय बचा हुआ है।
आयकर विभाग के द्वारा 31 दिसंबर तक का डेडलाइन रखा गया है। अगर आप इसके लिए भी अपना आयकर टैक्स नहीं भर पाते हैं तो इसके बाद आपको एक तगड़ा जुर्माना लग सकता है। जानिए पुरी खबर
अगर आप देर से टैक्स जमा करते हैं तो आपको जो मौका दिया जाता है वो एक जुर्माने के साथ आता है। वो बीत जाने के बाद आपको एक तय रकम जुर्माने के रूप में जमा करनी पड़ती है। उसके बाद ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाते हैं। हालांकि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है।और आप उसमें संशोधन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई जुर्माना देने की जरूरत नहीं है।
देर से आयकर जमा करना 1961 के आयकर अधिनियम के की धारा 234 एफ के मुताबिक एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए आपको 5000 तक का जुर्माना देने का प्रावधान है।
हालांकि यदि आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है। और उसके बाद आप उसमें संशोधन करना चाहते हैं या फिर अपडेटेड आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको किसी तरह के जुर्माना भरने की कोई जरुरत नहीं है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि आपको भरसक प्रयास करना चाहिए कि आपको अपने आईटीआर में संशोधन नहीं करना है। इससे भी आप दिक्कत में पड़ सकते हैं।