चाहें केन्द्र सरकार हो या राज्य , दोनों ही सरकारें अपने नागरिकों के लिए अनेकों ऐसे योजनाएं चलाती है जिससे देश के नागरिकों को बहुत फ़ायदा मिलता है।
इसी के मद्देनजर सरकार दिव्यांगजन के लिए भी योजना चलाती है। आज एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो दिव्यांगजन को पेंशन का लाभ देती है। इस योजना के तहत ऐसे लोगों को पेंशन दिया जाता है, जो किसी कारणवश अपने अंग को खो चुके है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिव्यांग पैंशन योजना को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ़ से चलाया जाता है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले दिव्यांगजन को हर महीने पेंशन दिया जाता है। यह पेंशन की रकम उन लोगों को दी जाएगी, जिनकी सालाना आय 46,080 रुपये (ग्रामीण) और 56,460 रुपये (शहरी) से अधिक न हो।
बता दें कि इस योजना के अप्रूवल में लिए आपकों डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट का अप्रूवल लेना होगा। योजना के तहत् एक हज़ार रुपए हर महीने दी जाती है।
क्या है इस योजना की खास बात?
आवेदकों को अनुदान राशि का भुगतान बजट के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। अगर पेंशन प्राप्त करने वाले की मौत हो जाती है तो सरकार पेंशन का पैसा रोक देती है। अगर योजना के तहत लाभार्थियों के तरफ़ से गलत जानकारी दी जाती है, तो सरकार की तरफ़ से रकम की पूर्ण वसूली की जाती है।आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे ज्यादा होनी चाहिए।