Income Tax Return: सरकार लोगों की भलाई के लिए कई कदम उठा रही है। इनमें से एक इनकम टैक्स देना शामिल है। अधिक सैलरी वाले व्यक्तियों को अपनी आय पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। साथ ही, यह भी कहा गया कि यह बजट करदाताओं को राहत प्रदान करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2023 पेश करते हुए इनकम टैक्स से जुड़े कई ऐलान किए गए, जिसमे यह भी कहा गया कि यह बजट टैक्सपेयर्स को राहत प्रदान करेगा। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को काफी फायदा होगा।
जानिये सरकार ने टैक्स रिजीम में क्या बदलाव किए?
आपको याद दिला दें कि वित्त मंत्री सीतारमण ने 2023 का बजट पेश करते समय नए टैक्स ढांचे में कई बदलावों की घोषणा की थी। इस संशोधन से पहले, प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये का कोई इनकम टैक्स स्लैब नहीं था। सालाना आय के हिसाब से इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 3 साल रुपये की सालाना आय पर इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा।
वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी उसी समय एक और महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमे कहा गया कि नए टैक्स रिजीम में छूट की सीमा बढ़ाकर अब 7 लाख रुपये कर दी जाएगी । इसका मतलब यह है कि टैक्सपेयर्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों को 7 लाख रुपये सालाना की इनकम तक छूट प्राप्त होगी। जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
जानिये सरकार ने टैक्सपेयर्स को स्टैण्डर्ड कटौती का लाभ दिया की नहीं:
साथ ही केंद्र सरकार ने भी यह भी महत्वपूर्ण घोषणा की जिसके परिणामस्वरूप टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त मदद मिली है। दरअसल, निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में घोषणा किया था कि नए टैक्स सिस्टम के तहत टैक्सपेयर्स अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा उठा सकेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपये के मानक कटौती का फायदा दिया गया जिससे लोगों को कुछ राहत मिली है कि उन्हें प्रति वर्ष 7.5 लाख रुपये तक का कोई कर नहीं देना होगा।