ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना यातायात नियमों का उल्लंघन है: ऐसा नहीं करना चाहिए। वर्तमान यातायात नियमों के अनुसार, सिर्फ उन लोगों को गाड़ी चलाने की अनुमति है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता है, तो यातायात पुलिस उसे चालान काट देती है। हालांकि, कई बार लोग अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, लेकिन गाड़ी के साथ यात्रा के दौरान उन्हें लाइसेंस ले जाना भूल जाते हैं। इस स्थिति में, अगर पुलिस लाइसेंस देखने के लिए आपसे कहती है, और आप उसे नहीं दिखा पाते हैं और घर पर ही होने की बात कहते हैं, तो पुलिस आमतौर पर यह मानती है कि आप चालान से बचने के लिए बहाना बना रहे हैं, जबकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। लेकिन आप इस समस्या से बच सकते हैं। बिना ड्राइविंग लाइसेंस चलाने पर 5 हजार रुपये तक का चालान होता है।
अगर आपको लगता है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस को अपने साथ रखना भूल सकते हैं तो आप उसे आराम से अपने घर पर रख दें. लेकिन, ऐसा करने के लिए आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी डिजिलॉकर मोबाइल ऐप में रखी होगी, जो एक सरकारी ऐप है. सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया पर फोकस करते हुए इस ऐप को तैयार किया गया था.
डिजिलॉकर का उद्देश्य है कि भारतीय नागरिक पेपरलेस तरीके से अपने जरूरी डॉक्यूमेंट साथ रख सकें. इसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं. इसमें आपके डीएल की सॉफ्ट कॉपी सेव हो जाएगी. अब जब भी कोई पुलिसकर्मी आपको ड्राइव करते हुए रोके और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहे तो आप डिजिलॉकर में सेव अपनी डीएल की कॉपी दिखा सकते हैं।
इस तरह से करने से आपको अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी रखने की जटिलता से मुक्ति मिलेगी. आपको हमेशा अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि इसकी सॉफ्ट कॉपी से ही काम चलता रहेगा।